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Aadhar document condition दस्तावेजो का नियम 2025

Aadhar document condition

Aadhar document condition दस्तावेज़ का नियम 2025

Aadhar document condition दस्तावेज़ का नियम 2025

आधार डॉक्यूमेंट के नियम में बहुत सारे बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं आपको देखने को मिलेगा कि कौन से document 📝से हम क्या चेंज कर सकते हैं date of birth चेंज करना है तो क्या document 📝डालना है नाम चेंज करना है तो कौन से document 📝डालना है फर्स्ट नाम में कौन से document 📝मिडिल नाम में कौन से document 📝और लास्ट नाम में कौन सा document 📝

Aadhar document condition दस्तावेज़ का नियम 2025

Aadhar document condition दिशा निर्देश 2025

एक बात का आपको विशेष ध्यान देना है सारे documents original और मूल दस्तावेज ही होने चाहिए फोटो कॉपी, कटे-फटे, ओवरराइटिंग, व्हाइटनर, वाले documents को बिल्कुल भी अपलोड नहीं करना है

Aadhar document condition दस्तावेज़ का नियम 2025

PAN कार्ड आयकर विभाग INCOME TAX DEPARTMENT

pan card

यदि PAN कार्ड पर लिखी जन्मतिथि आधार कार्ड पर लिखी जन्मतिथि से समान है। है तो आधार धारक का स्वयं के नाम, सरनेम में आंशिक संशोधन / जोड़ना / हटाना किया जा सकता है। किन्तु जन्मतिथि भिन्न होने पर नहीं किया जा सकता ।

आधार पर पिता का नाम/सरनेम या जन्म तिथि का परिवर्तन पैन कार्ड से नहीं किया जा सकता है।

जिस पैन कार्ड पर फोटो ना हो (माइनर) वो मान्य नहीं होगा।

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1. PRAN कार्ड (शासकीय कर्मचारी हेतु)

pran card

यदि PRAN कार्ड पर लिखी जन्मतिथि आधार कार्ड पर लिखी जन्मतिथि से समान है तो आधार धारक का स्वयं के नाम, सरनेम में आंशिक संशोधन / जोड़ना / हटाना किया जा सकता है। किन्तु जन्मतिथि भिन्न होने पर नहीं किया जा सकता ।

यदि PRAN कार्ड पर लिखा नाम आधार कार्ड पर लिखे नाम से सामान है तो आधारधारक की जन्म तिथि में संशोधन किया जा सकता है। किन्तु नाम में भिन्नता होने पर नहीं किया जा सकता ।

आधार पर पिता का नाम/सरनेम का परिवर्तन PRAN कार्ड से नहीं किया जा सकता है। नाम व जन्मतिथि में एक साथ संशोधन नहीं किया जा सकता।

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2. Gazette Notification गजट नोटिफिकेशन (आसाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

Gazette Notificationयदि आधार धारक के नाम / सरनेम में आंशिक संशोधन के बजाय पूरा नाम चेंज होना है तो आधार धारक को गजट नोटिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया प्रथक से लिखी गई है। गजट नोटिफिकेशन में आधार धारक के नाम के साथ नवीनतम फोटो लगाना अनिवार्य है।

बिना गजट नोटिफिकेशन के पूर्ण नाम परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उदहारण के लिए यदि Gourav का Gaurav करना हो तो स्थानीय निवासी, वोटर आई डी से किया जा सकता है किन्तु यदि Gourav का Aaarav या कुछ और करना हो तो गजट नोटिफिकेशन अनिवार्य है।.

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3. Digital जन्म प्रमाण पत्र

Digital जन्म प्रमाण पत्र18 वर्ष से कम आयु वर्ग के नए आधार के लिए जन्म डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इसके साथ ही माता अथवा पिता में से किसी एक को अपने नवीनतम अपडेटेड आधार कार्ड के साथ आना भी जरुरी है। जन्म प्रमाण पत्र में माता पिता के आधार के अनुसार 100 प्रतिशत नाम सरनेम का मिलान होना चाहिए।

साथ ही माता या पिता में से जो भी साथ आ रहा है उनके आधार कार्ड पर लिखा पता जन्म प्रमाण पत्र पर लिखे पते से 100 प्रतिशत मैच होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र पर पिन कोड भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र रंगीन व ग्लोसी पेपर पर ना होने पर उस पर जारीकर्ता की (उप-रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु वाली) रबर सील की छाप स्पष्ट रूप से दिखना अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

किसी भी आयु वर्ग के आधार धारक की जन्म तिथि भी जन्म प्रमाण पत्र से सुधारी जा सकती है किन्तु आधार धारक का नाम जन्म प्रमाण पत्र से 100 प्रतिशत मिलना चाहिए ।

जन्म से 12 वर्ष की आयुवर्ग के मध्य के आधार धारक का आंशिक नाम भी जन्म प्रमाण पत्र से सुधारा जा सकता है किन्तु यदि आधार और जन्म प्रमाण पत्र में जन्म दिनांक में भिन्नता हो तो यह सुधार नहीं किया जा सकता है। जब आधार कार्ड बना था उस समय माता या पिता में से जिसने भी अपने फिंगर प्रिंट मशीन में लगाए थे उन्हें अपने अपडेटेड आधार कार्ड के साथ आना अनिवार्य है।

QR Code स्केन करने पर https://dc.crsorgi.gov.in/ ये लिंक ओपन होने पर ही किया जायेगा | फर्जी/कीओस्क द्वारा कुटरचित जन्म प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। कुटरचित जन्म प्रमाण पत्र लाने पर F.I.R. की जाएगी।

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4. TC टी सी अध्ययनरत आधार धारक

TC टी सी अध्ययनरत आधार धारक

अध्ययनरत आधार धारको के नाम में आंशिक संशोधन हेतु स्कूल द्वारा जारी ट्रांसफर सर्टिफिकेट से भी हो जाता है किन्तु यह दस्तावेज हस्तलिखित के बजाय स्कूल के लेटर हेड पर डिजिटली जारी हुआ हो और इस पर विद्यार्थी का प्रमाणित फोटो लगा हुआ हो। कुछ स्कूल हस्तलिखित ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी कर देते है तो कुछ बिना फोटो के, इस तरह के ट्रांसफर सर्टिफिकेट से नहीं किया जायेगा। साथ ही आधार की जन्म तिथि और टीसी की जन्म तिथि का मिलान होना अनिवार्य है।

(तीन माह से पुरानी टी सी से नहीं किया जायेगा ।)

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5. Driving License ड्रायविंग लायसेंस

Driving License ड्रायविंग लायसेंस

ड्रायविंग लायसेंस की वैधता होना चाहिए, एक्पायर होने पर नहीं किया जायेगा।

सिर्फ नाम का संशोधन किया जा सकता है किन्तु जन्म तिथि व पते का मिलान आधार से होना चाहिए।

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6. Driving License ड्रायविंग लायसेंस

10th / 12th mark sheet with photo दसवी / बारहवी की फोटो युक्त मार्कशीट

यदि फोटो युक्त मार्कशीट पर लिखी जन्मतिथि आधार कार्ड पर लिखी जन्मतिथि से समान है तो आधार धारक का स्वयं के नाम, सरनेम में आंशिक संशोधन/ जोड़ना / हटाना किया जा सकता है। किन्तु जन्मतिथि भिन्न होने पर नहीं किया जा सकता ।

यदि फोटो युक्त मार्कशीट पर लिखा नाम आधार कार्ड पर लिखे नाम से सामान है तो आधार धारक की जन्म तिथि में संशोधन किया जा सकता है। किन्तु नाम में भिन्नता होने पर नहीं किया जा सकता ।

आधार पर पिता का नाम/सरनेम का परिवर्तन फोटो युक्त मार्कशीट से नहीं किया जा सकता है। नाम व जन्मतिथि में एक साथ संशोधन नहीं किया जा सकता।

हस्तलिखित / अटेस्टेड मान्य नहीं होगी।

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7. 10th/12th marksheet without photo दसवी / बारहवी की बिना फोटो वाली मार्कशीट

 

10th/12th marksheet without photo

यदि बिना फोटो वाली मार्कशीट पर लिखा नाम आधार कार्ड पर लिखे नाम से समान है तो आधार धारक की जन्म तिथि में संशोधन किया जा सकता है। किन्तु नाम में भिन्नता होने पर नहीं किया जा सकता । आधार पर पिता का नाम/सरनेम का परिवर्तन बिना फोटो वाली मार्कशीट से नहीं किया जा सकता है। हस्तलिखित / अटेस्टेड मान्य नहीं होगी।

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8. Passport पासपोर्ट

Passport पासपोर्ट

पासपोर्ट से नाम/सरनेम, पिता/पति का नाम/सरनेम, पता सभी एक साथ सुधारा जा सकता है।

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9. Unique Disability ID Card विशिष्ट विकलांगता आईडी

 

Unique Disability ID Card

विशिष्ट विकलांगता आईडी

विशिष्ट विकलांगता आईडी

आधार धारक का स्वयं के नाम, सरनेम में आंशिक संशोधन / जोड़ना / हटाना फोटो युक्त डिजिटल विकलांग प्रमाण पत्र/ Unique Disability ID Card से किया जा सकता है।

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10. Voter ID वोटर आई डी

Voter ID वोटर आई डी

खुद / पिता / पति का नाम, पता सुधारा जा सकता है। जन्मतिथि का मिलान आधार से होना चाहिए।

खुद का नाम सुधारने पर पिता/पति का नाम आधार के हिसाब से होना चहिए व पता भी आधार के हिसाब से होना चाहिए।

पति / पिता का नाम सुधरने या पता सुधारने हेतु नाम आधार कार्ड अनुसार होना चाहिए व पते में पिन कोड, तहसील, पोस्ट आफिस, जिला सभी होना चहिये । जन्म तिथि का सुधार वोटर कार्ड से नहीं होता है।

ई-वोटर कार्ड होने पर पूरा पेज ग्लोसी पेपर पर प्रिंट होना चाहिए ना कि सिर्फ कार्ड की प्रिंट | लेमिनेशन नहीं होना चाहिए । खुद / पिता/पति का नाम, पता सुधारा जा सकता है। जन्मतिथि का मिलान आधार से होना चाहिए।

खुद का नाम सुधारने पर पिता/पति का नाम आधार के हिसाब से होना चहिए व पता भी आधार के हिसाब से होना चाहिए।

पति / पिता का नाम सुधरने या पता सुधारने हेतु नाम आधार कार्ड अनुसार होना चाहिए व पते में पिन कोड, तहसील, पोस्ट आफिस, जिला सभी होना चहिये ।

जन्म तिथि का सुधार ई-वोटर कार्ड से नहीं होता है।

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11. Marriage Certificate मेरिज सर्टिफिकेट

Marriage Certificate मेरिज सर्टिफिकेट

Marriage Certificate मेरिज सर्टिफिकेट

मेरिज सर्टिफिकेट से सिर्फ महिला आधार धारक का नाम/सरनेम परिवर्तन, पिता की जगह पति का नाम जोड़ना व ससुराल का पता एड किया जा सकता है। किन्तु जन्मतिथि नहीं।

मेरिज सर्टिफिकेट से उक्त संशोधन करने पर पुराने नाम, पुराने पते के दस्तावेज (जिसमे फोटो भी हो) भी अनिवार्य रूप से देना होंगे, साथ ही दिए जा रहे इस दस्तावेज में यदि जन्मतिथि है तो उसका मिलान आधार कार्ड कि जन्मतिथि से होना अनिवार्य है।

मेरिज सर्टिफिकेट से उक्त तीनो परिवर्तन (नाम / सरनेम, पति का नाम, एड्रेस) एक साथ किये जा सकते है।

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12. Local Resident Certificate स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

 

Local Resident Certificate स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

Local Resident Certificate स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ग्लोसी पेपर पर रंगीन प्रिंट होना चाहिए, जारीकर्ता कार्यालय की सील । खुद / पिता / पति का नाम, पता सुधारा जा सकता है किन्तु खुद का नाम सुधारने पर पिता/पति का नाम आधार के हिसाब से होना चहिए व पता भी आधार के हिसाब से होना चाहिए। पति / पिता का नाम सुधरने या पता सुधारने हेतु नाम आधार कार्ड अनुसार होना चाहिए व पते में पिन कोड, तहसील, पोस्ट आफिस, जिला सभी होना चहिये ।

नाम सुधरवाने पर पिता/पति का नाम व एड्रेस नहीं सुधारा जा सकता है और पिता / पति का नाम व एड्रेस सुधरवाने पर नाम नहीं सुधारा जा सकता ।

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13. Local Resident Certificate स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

Caste Certificate जाति प्रमाण पत्र

 

Caste Certificate जाति प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण पत्र से कोइ संशोधन आधार कार्ड में नहीं होता है। आय प्रमाण पत्र से कोइ संशोधन आधार कार्ड में नहीं होता है। ई डब्ल्यू एस प्रमाण पत्र से कोइ संशोधन आधार कार्ड में नहीं होता है।

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